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किन परिस्थितियों में एक बैंकर एक ग्राहक के चैक का भुगतान अस्वीकार कर सकता है?

किन परिस्थितियों में एक बैंकर एक ग्राहक के चैक का भुगतान अस्वीकार कर सकता है?
किन परिस्थितियों में एक बैंकर एक ग्राहक के चैक का भुगतान अस्वीकार कर सकता है?

किन परिस्थितियों में एक बैंकर एक ग्राहक के चैक का भुगतान अस्वीकार कर सकता है? क्या चैक के धारक को किसी चैक का भुगतान (गलत ढंग से) न करने पर बैंकर के विरुद्ध कोई उपचार प्राप्त हैं?

बैंकर का दायित्व

(1) सामान्य रेखांकन की दशा में चैक का भुगतान- जब किसी चैक पर सामान्य रेखांकन किया गया हो, तो वह बैंकर जिस पर कि चैक आहरित किया गया हो, उसका भुगतान केवल किसी बैंक को ही करेगा अन्य किसी को नहीं। (धारा 126)

(2) विशेष रेखांकन की दशा में चैक का भुगतान- जब किसी चैक पर विशेष रेखांकन किया गया हो, तो यह बैंकर जिस पर कि चैक आहरित किया गया है, उसका भुगतान केवल उस विशेष बैंक को, जिसके पक्ष में वह रेखांकित किया गया है, अथवा उसके संग्रहकर्ता एजेण्ट को ही करेगा, अन्य किसी को नहीं। (धारा 126)

(3) एक से अधिक बार विशेष रेखांकित चैक का भुगतान- यदि कोई चैक एक अधिक बैंकरों के पक्ष में विशेष रेखांकित हो (संग्रह के लिए एजेण्ट के प्रति रेखांकन को छोड़कर) तो वह बैंक जिस पर वह आहरित (लिखा गया) हुआ है, उसका भुगतान करने से इन्कार कर देगा। (धारा 127)

(4) रेखांकित चैक का उचित प्रगति में भुगतान- जहाँ वह बैंकर जिस पर कि चैक आहरित किया गया है, उसका उचित प्रगति में भुगतान कर देता है, तो भुगतान करने वाले बैंकर को वही अधिकार तथा स्थिति प्राप्त होगी जो कि असली मालिक की भुगतान करने पर प्राप्त होती है। (धारा 128)

(5) उचित प्रगति के बाहर रेखांकित चैक का भुगतान- यदि आहार्थी (देनदार) बैंक सामान्य रेखांकित चैक का भुगतान किसी बैंक के अथवा उसके संग्रह के लिए एजेण्ट के अतिरिक्त किसी अन्य को कर देता है अथवा विशेष रेखांकित चैक का भुगतान रेखांकित बैंक अथवा उसके संग्रह के लिए एजेण्ट के अतिरिक्त किसी अन्य को कर देता है, तो वह चैक के वास्तविक स्वामी के प्रति ऐसे भुगतान से हुई क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। (धारा 129)

किन-किन परिस्थितियों में बैंक अपने ग्राहक के चैक को आवश्यक रूप से भुगतान करने से इन्कार कर देता है?

निम्नलिखित परिस्थितियों में बैंक अपने ग्राहक के चैक को आवश्यक रूप से भुगतान करने से इन्कार कर देता है-

  1. ग्राहक द्वारा भुगतान के प्रतिकूल आदेश देने पर ।
  2. न्यायालय की निषेध-आज्ञा प्राप्त होने पर।
  3. ग्राहक के दिवालिया होने का समाचार प्राप्त होने पर।
  4. ग्राहक की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर
  5. ग्राहक के पागल हो जाने का समाचार प्राप्त होने पर।
  6. ग्राहक से खाता बन्द करने की सूचना प्राप्त होने पर।
  7. धारक को दूषित अधिकार होने का समाचार प्राप्त होने पर।
  8. ग्राहक द्वारा अपने खाते को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित होने का समाचार दिये जाने पर।

किन परिस्थितियों में बैंक ग्राहक के चैक का भुगतान करने से इन्कार अथवा मना कर सकता है?

  1. यदि चैक पर आगे की तिथि पड़ी हो,
  2. यदि चैक छ: महीने अथवा उससे अधिक पुराना हो ।
  3. यदि बैंक के पास ग्राहक के खातें में चैक का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन न हो ।
  4. यदि चैक उचित रूप से भुगतान के लिए प्रस्तुत न किया गया हो ।
  5. यदि चैक अनियमित, अस्पष्ट अथवा मूल रूप से परिवर्तित हो ।
  6. यदि चैक फटा हुआ हो।
  7. यदि चैक पर किये गये हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षरों से भिन्न हों।
  8. यदि चैक पर लिखी हुई धनराशि के अंकों तथा शब्दों में अन्तर हो।
  9. यदि धन कई व्यक्तियों के संयुक्त खाते में जमा हो, किन्तु चैक पर उनमें किसी के हस्ताक्षर न हों।
  10. यदि चैक की वैधानिकता संकट में हो।
  11. यदि चैक टाइप से लिखा गया हो, अथवा
  12. यदि चैक रेखांकित हो, किन्तु वह किसी बैंक के द्वारा प्रस्तुत न किया गया हो।

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Anjali Yadav

इस वेब साईट में हम College Subjective Notes सामग्री को रोचक रूप में प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं | हमारा लक्ष्य उन छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी किताबें उपलब्ध कराना है जो पैसे ना होने की वजह से इन पुस्तकों को खरीद नहीं पाते हैं और इस वजह से वे परीक्षा में असफल हो जाते हैं और अपने सपनों को पूरे नही कर पाते है, हम चाहते है कि वे सभी छात्र हमारे माध्यम से अपने सपनों को पूरा कर सकें। धन्यवाद..

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