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उप-एजेन्ट की परिभाषा एंव एक एजेन्ट कब उप-एजेन्ट नियुक्त कर सकता है?

उप-एजेन्ट की परिभाषा एंव एक एजेन्ट कब उप-एजेन्ट नियुक्त कर सकता है?
उप-एजेन्ट की परिभाषा एंव एक एजेन्ट कब उप-एजेन्ट नियुक्त कर सकता है?

उप-एजेन्ट की परिभाषा दीजिए। एक एजेन्ट कब उप-एजेन्ट नियुक्त कर सकता है? नियोक्ता एजेन्ट व उप-एजेन्ट के मध्य सम्बन्ध बताइए।

उप-एजेन्ट- परिभाषा- धारा 190 के अनुसार, यदि, व्यवसाय की साधारण प्रथा के अनुसार, कोई उप-एजेन्ट रखा जा सकता है अथवा एजेन्सी की स्वभाव इस प्रकार का है कि उप-एजेन्ट की नियुक्ति के बिना उसका संचालन नहीं किया जा सकता, तो ऐसी दशा में उप-एजेन्ट नियुक्त किया जा सकता है।

अत: केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में एजेन्ट द्वारा उप-एजेन्ट की नियुक्ति की जा सकती है-

  1. जबकि नियोक्ता ने अपने एजेन्ट को उप-एजेन्ट नियुक्त करने का स्पष्ट अधिकार दे दिया है।
  2. जबकि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जायँ कि उनमें उप-एजेन्ट की नियुक्ति आवश्यक हो ।
  3. जब कार्य लिपिक प्रकृति का हो तथा जिसे पूरा करने में किसी विशेष योगयता की आवश्यकता न हो।
  4. यदि व्यवसाय की साधारण प्रथा के अनुसार उप-एजेन्ट की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है।
  5. यदि नियोक्ता को यह ज्ञान है कि उसका एजेन्ट उप-एजेन्ट की नियुक्ति करना चाहता है और नियोक्ता उसे ऐसा करने से न रोके।

नियोक्ता, एजेन्ट व उप-एजेन्ट के मध्य सम्बन्ध

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम के अनुसार, नियोक्ता, एजेन्ट व उप-एजेन्ट के मध्य सम्बन्ध निम्नलिखित परिस्थितियों में ही हो सकते हैं-

  1. जब उप-एजेन्ट की नियुक्ति उचित रूप से की गयी है- (धारा 192)
  2. जब उप-एजेन्ट की नियुक्ति अनाधिकृत रूप से की गयी है। (धारा 193)

1. जब उप-एजेन्ट की नियुक्ति उचित रूप से की गयी है- धारा 192 के अनुसार, (i) उचित रूप से नियुक्त उप-एजेन्ट के कार्यों से नियोक्ता तीसरे पद्वाकारों के प्रति ठीक उसी प्रकार उत्तरदायी होता है जिस प्रकार मूल एजेन्ट के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। (ii) उप-एजेन्ट के द्वारा किये गये कार्यों के लिए मूल एजेन्ट नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होता है। (iii) उप-एजेन्ट अपने कार्यों के लिए मूल-एजेन्ट के प्रति उत्तरदायी होता है न कि नियोक्ता के प्रति । किन्तु यदि उप- -एजेन्ट जान-बूझकर त्रुटि करता है तो वह नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा।

2. जब उप-एजेन्ट की नियुक्ति अनाधिकृत रूप से की गयी है- धारा 193 के अनुसार, यदि एजेन्ट ने किसी उप-एजेन्ट की नियुक्ति अनाधिकृत रूप से की है तो मूल एजेन्ट ही ऐसे उप-एजेन्ट का नियोक्ता माना जाता है। उप-एजेन्ट द्वारा किये गये कार्यों के लिए मूल एजेन्ट ही नियोक्ता तथा तीसरे पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में नियोक्ता का कोई दायित्व नहीं है। नियोक्ता के प्रति उप-एजेन्ट का भी कोई दायित्व नहीं होता है।

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Anjali Yadav

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