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सफाई कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1993 | The National Commission for Safai Karmacharis Act, 1993 in Hindi

सफाई कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1993 | The National Commission for Safai Karmacharis Act, 1993 in Hindi
सफाई कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1993 | The National Commission for Safai Karmacharis Act, 1993 in Hindi

सफाई कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1993 (The National Commission for Safai Karmacharis Act, 1993)

यह अधिनियम संसद ने 4 सितम्बर, 1993 को पारित किया गया था यह 12-8-1994 से प्रवृत्त हो गया। इस अधिनियम के लिये सदन में बिल प्रस्तुत करते समय इसके उद्देश्यों एवं कारणों का एक कथन प्रस्तुत किया था। इस कथन के अनुसार सरकार ने सफाई कर्मचारियों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक उन्नति के लिए कई कदम उठाये हैं। उनकी मुक्ति एवं पुनर्वास के भी सरकार ने कई योजनाएं निरूपण की है। परन्तु इन प्रयासों के बावजूद हाथों से सफाई करने का अभ्यास देश के अनेक भागों में अभी भी जारी है। चूंकि यह अभ्यास हमारे सामाजिक ढाँचे पर बदनुमा दाग या घटना है। सरकार का दृढ़ निश्चय है कि वह एक नियत समय में अर्थात् 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस अभ्यास को समाप्त करवा देगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भंगी या सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिये 464 करोड़ रुपये की योजना रखी गई है। पूरी योजना की लागत 905 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्तमान समय में इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्थापित अनुसूचित जाति विकास निगमों द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रीय स्तर पर सफाई कर्मचारियों की मुक्ति एवं पुनर्वास का अध्ययन, मूल्यांकन तथा निगरानी रखने वाली कोई एजेन्सी है। चूंकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय कमीशन की परिधि या कार्यक्षेत्र केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों तक ही प्रतिबंधित या सीमित है तथा चूंकि उक्त जातियों के अतिरिक्त भी अन्य जातियों के लोग एक बड़े अनुपात में सफाई कर्मचारी हैं, यह महसूस किया गया कि सफाई कर्मचारियों के मुक्ति एवं पुनर्वास की योजना की निगरानी करने हेतु एक पृथक कानूनी राष्ट्रीय कमीशन बनाने की आवश्यकता है। उक्त बिल उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु है।

सफाई कर्मचारी के लिये राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम, 1993 का प्रसार सिवाय जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सारे देश में है। अधिनियम में केन्द्रीय सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिये एक राष्ट्रीय कमीशन बनाने का उपबंध है। कमीशन में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य होंगे जिनका नामांकन केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष तक होगी।

कमीशन के कार्य तथा शक्तियाँ निम्नलिखित होगी-

(क) सफाई कर्मचारियों की प्रास्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों में असमानता समाप्त करने हेतु केन्द्र सरकार को एक समयबद्ध योजना के अन्तर्गत कार्यवाही के विनिर्दिष्ट प्रोग्रामों की संस्तुति देना,

(ख) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास के प्रोग्रामों एवं योजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना तथा इन योजनाओं एवं प्रोग्रामों के बेहतर तालमेल या समन्वय तथा कार्यान्वयन के लिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को संस्तुतियाँ देना,

(ग) विनिर्दिष्ट शिकायतों की खोज-बीन करना तथा निम्नलिखित प्रोग्रामों, उपायों या योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन की नोटिस लेना-

  1. सफाई कर्मचारियों के किसी दल के सम्बन्ध में प्रोग्राम या योजनायें,
  2. सफाई कर्मचारियों की परेशानियों को कम करने की दृष्टि या उद्देश्य से लिये गये निर्णय, मार्गदर्शन एवं निर्देश,
  3. सफाई कर्मचारियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये उपाय,
  4. सफाई कर्मचारियों को प्रयोज्य किसी विधि के उपबंध।

सफाई कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीति के मामलों में केन्द्र सरकार कमीशन से सलाह लेगी। कमीशन प्रत्येक वर्ष अपने कार्यकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसकी एक प्रतिलिपि केन्द्र सरकार को प्रेषित करेगी। केन्द्र सरकार उक्त वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवायेगी जहाँ कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग राज्य सरकार से संबंधित हो। ऐसी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि राज्य के गवर्नर को प्रेषित की जायेगी तथा गवर्नर उसे राज्य विधायनी के एक या दोनों जैसा कि मामला हो सदनों में रखवायेगा।

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Anjali Yadav

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